नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2026: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता और 25 देशी गायों का लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार के नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना प्रदेश के पशुपालकों और किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। इस योजना का मकसद राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाना और देशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को साहीवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी जैसी उन्नत नस्ल की गायें उपलब्ध कराई जाएंगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना के जरिए सरकार प्रदेश में "श्वेत क्रांति" लाना चाहती है, ताकि दूध की गुणवत्ता सुधरे, मिलावटी दूध पर रोक लगे और पशुपालकों की आय में इज़ाफा हो। योजना के पहले चरण में चुनिंदा मंडल मुख्यालय जिलों में इसे लागू किया जा रहा है, और आने वाले समय में इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा।
मुख्य जानकारी एक नजर में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | नंदिनी कृषक समृद्धि योजना |
| संचालित करने वाला विभाग | पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश |
| लाभार्थी | यूपी के पशुपालक व किसान |
| मिलने वाली गायों की संख्या | 25 देशी नस्ल की गायें प्रति इकाई |
| गायों की नस्ल | साहीवाल, गिर, थारपारकर, गंगातीरी |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | nandbabadugdhmission.up.gov.in |
पात्रता (Eligibility)
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास गो-पालन या महिष-पालन का कम से कम 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसका प्रमाण संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (CVO) से लेना होगा।
- इकाई स्थापना के लिए लगभग 0.5 एकड़ भूमि आधारभूत संरचना हेतु और 1.5 एकड़ भूमि चारा उत्पादन हेतु होनी चाहिए (स्वयं की, पैतृक या 7 साल के पंजीकृत अनुबंध पर ली गई भूमि मान्य है)।
- भूमि जलभराव से मुक्त होनी चाहिए।
- पूर्व में कामधेनु, मिनी/माइक्रो कामधेनु या मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना का लाभ ले चुके आवेदक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि संबंधी दस्तावेज (खतौनी/अनुबंध पत्र)
- पशुपालन अनुभव प्रमाण पत्र (CVO द्वारा जारी)
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले नंद बाबा दुग्ध मिशन की आधिकारिक वेबसाइट nandbabadugdhmission.up.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर दिए गए "पंजीकरण" विकल्प पर क्लिक करके अपनी बुनियादी जानकारी भरें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद डैशबोर्ड में जाकर "नंदिनी कृषक समृद्धि योजना" का आवेदन फॉर्म खोलें।
- मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म को अच्छी तरह जांच लें और अंतिम रूप से सबमिट कर दें।
- सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।
आवेदनों की संख्या अधिक होने पर मुख्य विकास अधिकारी (CDO) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है?
Ans. यह योजना उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत चलाई जा रही है।
Q2. इस योजना के तहत कितनी गायें मिलेंगी?
Ans. पात्र लाभार्थी को साहीवाल, गिर, थारपारकर या गंगातीरी नस्ल की 25 देशी गायें उपलब्ध कराई जाएंगी।
Q3. आवेदन के लिए कितने साल के पशुपालन अनुभव की जरूरत है?
Ans. आवेदक के पास कम से कम 3 साल का गो-पालन या महिष-पालन का अनुभव होना अनिवार्य है।
Q4. आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन?
Ans. मुख्य आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
Q5. लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?
Ans. आवेदनों की संख्या अधिक होने पर CDO की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई-लॉटरी प्रक्रिया से चयन किया जाएगा।

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